ITR रिफंड में देरी? जानें कैसे जल्दी चेक करें स्टेटस, अपनाएं ये आसान तरीके

NSDL पोर्टल से रिफंड स्थिति जानने का तरीका

वेबसाइट tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं।

पैन नंबर, आकलन वर्ष और कैप्चा भरें।

‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें और रिफंड की स्थिति स्क्रीन पर देख सकते हैं।

CBDT की सलाह

CBDT ने कहा है कि करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता पूर्व-सत्यापित, PAN से जुड़ा हुआ, और ECS (Electronic Clearing Service) के लिए सक्रिय हो। केवल तभी रिफंड बिना रुकावट के मिलेगा। विभाग की ओर से रिफंड संबंधित अपडेट ईमेल और SMS के माध्यम से भी भेजे जाते हैं। इसलिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर संपर्क विवरण अपडेट रखना बेहद जरूरी है।

आमतौर पर ई-सत्यापन के बाद 4-5 सप्ताह में रिफंड ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन किसी तकनीकी गड़बड़ी या गलत विवरण के कारण इसमें देरी हो सकती है।

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